जयपुर 9 अगस्त 2021।(निक सामाजिक)नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा संधारित सार्वजनिक पार्क स्थित सेक्टर 42 एवं 43 के मध्य वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर राज. में दिनांक 14/07/2021 को सांय 7.30 बजे गौरव केसवानी आयु 10 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 43/09/02 वरूण पथ मानसरोवर जयपुर की मृत्यु उक्त पार्क में हाई मास्क लाईट के खुले तारो में प्रवाहित तेज गति के करन्ट की चपेट में आ जाने के कारण हो गई। बालक गौरव केसवानी जिसके पिता का देहान्त 3 वर्ष पूर्व हो चुका है। पीडित परिवार किराये के कमरे में निवास करता है। मृतक गौरव केसवानी की मृत्यु नगर निगम ग्रेटर जयपुर, उद्यान शाखा एवं विधुत शाखा के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारीयो ंके लापरवाही पूर्ण आपराधिक कृत्यों के कारण कारित हुई है। जिसके सम्बन्ध मे दोषी लोगो के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाये, पीडित परिवार को 10 लाख रूपये की मुआवजा राशि एवं मृतक की माता श्रीमती अनिता केसवानी धर्मपत्नी स्व. भगवान दास केसवानी को सरकारी नौकरी दिलायी जाये। मृतक गौरव केसवानी एक प्रतिभावान छात्र रहा जिसको की विद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं में समय समय पर पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए है। पीड़ित परिवार के भविष्य का सहारा समाप्त हो चुका है। मानवीय आधारो पर भी पीड़ित परिवार को उचित सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है।
पूज्य सिंधी सेन्ट्रल पंचायत जयपुर महानगर के अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश खेतानी (एड़वोकेट) ने** बताया कि सिंधी समाज जयपुर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। समाज द्वारा पीड़ित परिवार को 51,000/-रूपये की आर्थिक सहायता का दी गई जिसमें सिंधु वेलफेयर सोसायटी, नरेंद्र लखी, संतोष मोटवानी का विशेष सहयोग रहा तथा संस्था दोषियों के विरूद्ध पीड़ित परिवार को कानूनी एवं अन्य हरसंभव मदद उपलब्ध की जा रही है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा नाजायज संरक्षण प्रदान किया जाकर घटनास्थल से साक्ष्य को मिटाया गया हैं। इस घटना के संदर्भ में दिनांक 28.07.2021 को पुलिस थाना वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर पर लिखित रिर्पोट पेश की गई परन्तु पुलिस द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजिबद्ध नहीं किया गया तथा परिवाद दर्ज किया गया हैं जो कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हैं।लिखित रिर्पोट में महापौर शील धाभाई, आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह उपायुक्त मानसरोवर हेमाराम चौधरी, उपायुक्त उद्यान रविन्द्र, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता विद्युत, विद्युत निरीक्षक मानसरोवर, उद्यान ठेकेदार, उद्यान शाखा निरीक्षक की घोर लापरवाही के कारण उनके विरूद्ध गैर इरादतन हत्या एवं जानबूझकर घटना स्थल से साक्ष्य को मिटाने बाबत आरोप दर्ज हैं।
मुख्य संरक्षक ज्ञानदेव आहुजा ने बताया कि पीड़ित परिवार के साथ किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्यवाही को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा इस घटना बाबत जो जॉंच समिति बनाई गई हैं। उक्त जॉंच समिति द्वारा भी केवलमात्र लीपापोती की जा रही हैं तथा दोषीयों को संरक्षण दिया जा रहा हैं। दोषी ठेकेदार कम्पनी के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।
इस अवसर पर चदीराम राघानी, हरगुन दास नेभनानी, नरेंद्र लखी, अर्जुन मेहरचंदानी, कमल कुमार वंजानी, जयप्रकाश बूलचन्दानी,नंद लाल लालवानी, किशन छतानी,श्याम कोरानी, दीपक कुमार दूलानी,भगवान दास मोटवानी, दिलीप भूरानी, भरत दुलानी,रिंकू टिलवानी ऊषा वधवा, ज्योति छतवानी, आदि समाजसेवी उपस्थित रहे।