निर्माण श्रमिको के पंजियन एवं हितार्थ संचालित योजनाओं की
समयबद्ध कार्ययोजना बना कर निस्तारण करे :जिला कलेक्टर
जयपुर 19 मार्च2019।(निक विशेष) जिला कलक्टर श्री जगरूप सिंह यादव ने सभी पात्र निर्माण श्रमिको के पंजियन एवं उनके हितार्थ संचालित सभी योजनाओं की समयबद्ध कार्ययोजना बना कर निस्तारण सुनिष्चित करने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देष दिये है। ताकि निर्माण श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके।
जिला कलक्टर मगंलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बी.ओ.सी.डबल्यू टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने श्रमिक सघों द्वारा पंजियन सही व समयबद्ध रूप से किये जाने की मांग के सम्बंध में पंजियन को वैज्ञानिक बनाये जाने व निर्माण क्षैत्र के सभी श्रमिको को पंजीकृत करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देष दिये।
बैठक में श्रमिक संघो व स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा ई-मित्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने का बिन्दु उठाया गया, जिसे जिला कलक्टर नें गम्भीरता से लेते हुए ऐसे ई-मित्रों की षिकायतों की जाँच व चिन्हित कर आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिये। साथ ही श्रमिक बहुल क्षैत्रों में अधिक व नये ई-मित्र खोले जाने की आवष्यकता पर भी जोर दिया।
जिला कलक्टर ने बैठक में बाल श्रम व बधंुआ श्रम की समस्या पर बिन्दुवार चर्चा की तथा बधंुआ श्रम पद्धति अधिनियम के अनुसार दोषियों को चिन्हित कर आवष्यक कार्यवाही करने, उपकर का अधिक से अधिक संग्रहण किये जाने के लिए भवन निर्माताओं का चिन्हिकरण कर नोटिस जारी किये जाने व उपकर आदेष पारित किये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण), श्री धारा सिंह मीणा, उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) श्री जगत राजेष्वर, संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, श्री धर्मपाल सिंह, उप श्रम आयुक्त, श्रीमती संगीता सिंह एवं श्रम विभाग के संबधित अधिकारी तथा विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं व श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि/पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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लोकसभा आम चुनाव-2019 के मध्यनजर मुद्रकों प्रकाषकों के दिये आवष्यक दिषा-निर्देष
निर्देषो के उल्लघन पर कि जायेगी कडी कानूनी कार्यवाही
आम चुनाव-2019 के दौरान राजनीतिक दल एवं अभ्यार्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु विभिन्न प्रचार समाग्री के मुद्रण/प्रकाशन के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिषा निर्देषो से अवगत कराने तथा उनकी पालना सुनिष्चित की जाने की संबंध में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कनिष्क सैनी (उत्तर) ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैन्डबिलों के प्रकाषन एवं मुद्रण से संबंधित दिये गये दिषा निर्देषो से अवगत कराते हुये कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलैट या पोस्टर को प्रकाषित या मुद्रित नही करेगा। जब तक कि मुद्रक का नाम, पता व प्रकाषक का नाम, पता प्रत्येक प्रिन्टिंग डाक्यूमेन्ट पर अंकित न हो फार्म नम्बर 127-क पर प्रकाषक की घोषणा जो स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित हो, जो कि उन दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित हो जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हो उक्त प्रिन्टर्स द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए। यह घोषणा पत्र दो प्रतियों में देना होगा।
धारा 127 क (2) के अधीन अपेक्षित प्रकाषक द्वारा प्राप्त की गयी परिषिष्ठ क में घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवानी होगी। प्रत्येक पम्पलैट की अलग-अलग सूचना देनी होगी। श्री सैनी ने प्रकाषकों एवं मुद्रकों को आवष्यक दिषा निर्देष देते हुये कहा कि निर्वाचन आयोग के आदेषो के उल्लघन किये जाने पर कडी कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके अन्तर्गत मुद्राणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी शामिल।
बैठक में लेखाधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सहित बडी संख्या में मुद्रक एवं प्रकाषक मौजूद थे।
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आयुध अनुज्ञापत्र एक अप्रैल से यूनिक आईटेन्टिफिकेशन
नम्बर के बिना वैद्य नहीं माना जायेगा।
जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट श्री जगरूप सिंह यादव ने एक आदेष जारी कर जिले में आयुध अनुज्ञापत्रधारकों को भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यूनिक आईटेन्टिफिकेशन नम्बर के बिना वैद्य नहीं माना जायेगा।
उन्होने बताया कि जयपुर ग्रामीण के क्षेत्राधिकार के ऐसे अनुज्ञापत्रधारक जिन्होने आईटेन्टिफिकेशन नम्बर प्राप्त नहीं किये है वे निर्धारित राष्ट्रीय आकडा कोष परियोजना (छक्।स्) प्रपत्र की पूर्ति कर अपने निवास क्षैत्र के थानाधिकारी से सत्यापित करवाकर 31 मार्च 2019 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि उक्त अवधि में सत्यापन नही होने की स्थिति में शस्त्र/आयुध अनुज्ञापत्र को स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं यूनिक आईटेन्टिफिकेषन नम्बर के अभाव में आयुध अधिनियम के तहत ऐसे अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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चाकसू व नायला (जमवारामगढ़) में शीतलाष्ठमी के अवसर पर
आयोजित मेले में आवष्यक व्यवस्था सुनिष्चित करने के निर्देश
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जगरूप सिंह यादव नें चाकसू एवं जमवारामगढ़ स्थित ग्राम नायला में शीतला माता के मेले में आवष्यक व्यवस्था सुनिष्चित करने के लिए पुलिस विभाग, जयपुर नगर निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी जमवारामगढ़, उपखण्ड अधिकारी/नगर पालिका चाकसू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी द्वितीय एवं उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवष्यक व्यवस्थाऐं सुनिष्चित करने के निर्देश जारी किये है।
जारी निर्देषों के अनुसार इस अवसर पर जयपुर नगर निगम को सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 27 एवं 28 मार्च तक मंदिर परिसर में ‘फायर ब्रिग्रेड’ मय आवष्यक स्टाफ एवं संसाधनों के साथ तैनात कराए जाने तथा पुलिस उपायुक्त पूर्व मन्दिर स्थल एवं आसपास के क्षैत्र में भीड़ नियन्त्रण के लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था मेले क्षैत्र एवं मंदिर में सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था करने के साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं मेला मजिस्ट्रेट सवेदंनशील स्थानों पर निगरानी रखने के निर्देष दिए है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जयपुर साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु एवं निगरानी सभी सवेंदनषील स्थानो पर रखी जाये एवं सदिंग्ध वस्तुओं तथा व्यक्तियों की जांच करने के निर्देष दिए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षैत्र में विषेष साफ सफाई व रोषनी व्यवस्था करने के साथ ही बेरिकेंटिग व्यवस्था करने व ध्वनि विस्तार, आवारा पशुओं को नियन्त्रण करने एवं मेले के दौरान अस्थायी दुकान लगाकर अतिक्रमण को हटाया जाना सुनिष्चित करने तथा जन स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग मेला आयोजन के दौरान मंदिर परिसर के क्षैत्र में सुचारू पेयजल/पानी की आपूर्ति करने ताकि आमजन/आगन्तुकों को पीने के पानी की परेशानी न हो के निर्देष दिये।
उपनियत्रंक नागरिक सुरक्षा मेले के दौरान विभागों से समन्वय रखते हुए अग्निषमन, एम्बूलेंस व्यवस्था एवं पेयजल इत्यादि का पर्यवेक्षण कर समय पर सुनिष्चित करवाई जाने एवं आवष्यकता होने पर आपदा प्रबंधन संबंधी सेवाऐं हेतु तत्पर रहने के निर्देष दिये है।
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लोकसभा आम चुनाव-2019
कालोनियों के गेटों पर विधायकों के अंकित नाम हटवाये जाने के निर्देष
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव ने लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान लागू आदर्ष आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुये आदेष जारी कर जयपुर शहरी की विभिन्न कालोनियों में स्थाई रूप से लगे हुये लोहे के गेट जिन पर यदि उस क्षेत्र के विधायक का नाम अंकित हो तो उनको पुतवाये जाने के निर्देश दिये है।
श्री यादव ने आदर्ष आचार संहिता की अक्षरषः पालना तत्काल सुनिष्चित करने के लिये संबंधित सहायक रिर्टर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र विद्याधरनगर, सिविल लाइन्स, किषनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, बस्सी, चाकसू, कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमू, फुलेरा, दूदू, झोटवाडा, जमवारामगढ, हवामहल, को निर्देश दिये।
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राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति जारी किये जाने हेतु सिंगल विन्डो/ अनुमति प्रकोष्ठ स्थापित
लोक सभा चुनाव 2019 में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति जारी किये जाने हेतु सिंगल विन्डो/ अनुमति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव नें एक आदेश जारी कर नियंत्रण अधिकारी एवं सह नियंत्रण अधिकारी को नियुक्त किया है। जिसके अन्तर्गत सिंगल विन्डो/अनुमति प्रकोष्ठ नियंत्रण अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) जयपुर, श्री धारा सिंह मीणा एवं सह नियंत्रण अधिकारी श्रीमती ओमप्रभा, उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) एवं श्रीमती देवयानी, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, सह नियंत्रण अधिकारी होगीं। प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं विभागीय नोड़ल अधिकारियों के कार्यालय का संचालन कमरा नं. 106, जिला कलक्ट्रेट में किया जायेगा।
जारी आदेशों के अनुसार अनुमति जारी करने का कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। प्रकोष्ठ के संचालन हेतु आवष्यक स्टाफ की नियुक्ति प्रकोष्ठ के नियंत्रण अधिकारी के प्रस्ताव पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
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