जयपुर, 20 दिसम्बर 2024।(निक यूडीएच) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए जोन-09 ग्राम गोनेर में करीब 1.5 बीघा जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया, जोन-11 निजी खातेदारी करीब 04 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया एवं जोन-14 निजी खातेदारी करीब 22 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियां का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया गया।
कैलाष चन्द्र बिश्नोई, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर ने बताया कि प्रवर्तन शाखा जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2598 करीब 1.5 बीघा जेडीए स्वामित्व की सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर, तारबंदी कर, लकडी की छडियां, झाडियां इत्यादि लगाकर अवैध रूप से खेती किये जाने पर अतिक्रमणकर्ता को धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी क
र अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया था परन्तु अतिक्रमणकर्ता द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया ग जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम मानसिंहपुरा उर्फ कपूरवाला,तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई डामर की सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम मोहनपुरा में मोहनपुरा गढ़ के पास, जिला जयपुर में करीब 16 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया।
जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम नानजीपुरा, चन्दलाई के पास तहसील चाकसू, जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडक, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन प्रथम, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन 11, 14, 09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा माह अक्टूबर वर्ष 2024 से आज तक कुल 92 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया एवं 318 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाय जा चुका है।
उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर श्री कैलाश चन्द्र बिशनोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल [email protected] & [email protected] पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।
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