भू माफियाओं द्वारा फर्जी पट्टे के जरिए दी राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से ऋण ले गबन करने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज : मो. इकबाल, सीईओ

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जयपुर 30 जुलाई 2022।(निक क्राइम) भूमाफियाओं द्वारा पटवार हल्का जयसिंहपूरा खोर, दिल्ली रोड,जयपुर की सरकारी जमीन खसरा नं. 255/273 पर पहाड़ो को काटकर अवैध निर्माण किये गए जिनमे से एक प्लाट सं. 1 एन, राधा विहार, चुंगी नाका के पास, दिल्ली रोड, जयपुर का फर्जी पट्टा बनाकर आरोपी शाहीन बानो पत्नी इस्माइल, भू माफिया इस्माइल पुत्र रमजान खान, बैंक की तत्तकालीन अध्यक्षा व ऋण कमिटी की अध्यक्षा फिरोजा बानो पुत्री अब्दुल जब्बार, निवासी- भोपाल (मध्य प्रदेश) द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर वर्ष 2007 में पहाड़ो को काटकर सरकारी जमीं पर ऋण उठाकर 2.50 लाख का गबन किया था I विभागीय जाँच में अपराध की पुष्टि होने पर उक्त अपराध की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को देने के बावजूद भी जानबूझकर FIR दर्ज नही करने पर ऋण विभाग, कार्यवाहक ऋण प्रभारी द्वारा जरिये इस्तगासा न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय के आदेश पर पुलिस थाना माणक चौक, में दिनांक 29-07-2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 177/2022 अंतगर्त धारा 193, 406, 420, 217, 218, 467, 120B भा. द. सं. तथा 109 राज. सह. सो. अधि. के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान प्रारंभ किया जा चूका है |

यह जानकारी बैंक के सीईओ डॉक्टर इकबाल ने देते हुए आगे बताया कि दी राज लक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान का अग्रणी महिला बैंक है जो भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त है | बैंक का प्रबंधन राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत सहकारी विभाग राजस्थान के निर्देशन अनुसार होता है |

बैंक में 23-09-2007 को शाहीन पत्नी मो. इस्माईल निवासी 1841 मेहरो की नदी, चोकड़ी रामचंद्र जी जयपुर द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन जिसके लिए उसके द्वारा अपनी सम्पति एन-1, राधा विहार दिल्ली रोड जयपुर को कोलेटरल सिक्यूरिटी बैंक में रहन किया | उक्त ऋण में सम्पति का निरीक्षण बैंक के अधिकारी सुभाष पुरोहित ने किया तथा बैंक की तत्कालीन पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो जो बैंक में ऋण कमेटी की भी अध्यक्षा थी के द्वारा दिनांक 06-10-2007 को 2,50,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया | उक्त ऋणीयों के डिफाल्टर होने पर राज्य सरकार, न्यायालय उप रजिस्ट्रार द्वारा धारा 99/100 के तहत कुर्की/नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी I आरोपी शाहीन बानो पत्नी इस्माइल, भू माफिया इस्माइल, बैंक की तत्तकालीन अध्यक्षा व ऋण कमिटी की अध्यक्षा फिरोजा बानो पुत्री अब्दुल जब्बार, निवासी- भोपाल (मध्य प्रदेश) के विरुद्ध सहकारी कानून के तहत राज्य सरकार न्यायालय उप रजिस्ट्रार द्वारा वसूली की डिक्री 20-01-2011 को जारी की गई जिसकी पालना में निष्पादन अधिकारी द्वारा रहन की गई सम्पति की कुर्की व् नीलामी प्रारंभ की | काफी प्रयासों के बाद भी सम्पति की कुर्की / नीलामी नहीं हो पाई |

    बैंक में 10-02-2020 को किसी अब्दुल रहमान द्वारा सूचित किया गया की इस ऋण में रहन की गई सम्पति वन क्षेत्र में आती है जो की जंगल ( वन विभाग ) की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाया हुआ है |
    इस पर बैंक द्वारा विभागीय जाँच की गई तो उक्त मकान खसरा सं. 255/273 ग्राम मानपुर सडवा में पड़ता है जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज है तथा सरकारी भूमि है | उक्त सम्पति की गृह. नि. सह. स. के पास भी बैंक में रहन सम्पति का कोई रिकॉर्ड नहीं है यानि उक्त रहन शुदा सम्पति का फर्जी / कूटरचित पट्टा बनाया गया है जो की पहाड़ काटकर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बना मकान है और फर्जी कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर आरोपी शाहीन बानो पत्नी इस्माइल, भू माफिया इस्माइल पुत्र रमजान खान , द्वारा बैंक की पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो तथा लोन ऑफिसर से आपराधिक षड़यंत्र कर के भूमाफिया की मदद से स्वयं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए तथा बैंक को आर्थिक नुकसान करने के लिए बैंक के साथ धोखाघडी कर बैंक राशि जो अमान्तन ऋणी के पास थी को हड़प लिया |*
    दोषी ऋणी शाहीन बानो के जिम्मे बैंक की कुल 7,83,723/- रुपये की राशि बकाया है | इस प्रकार अपराधीगण द्वारा धारा 193, 217, 218, 406, 420, 467, 120B भारतीय दण्ड सहिता तथा धारा 109 राज. सह. सो. अधि. के तहत अपराध किया गया |
    बैंक द्वारा सम्बंधित थाना पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस कमिश्नर, मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार के जिम्मेदार अधिकारियो को जरिये स्पीड पोस्ट/मेल पूर्व में सूचना दी गई किन्तु जानबूझकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई अंतत: ऋण विभाग कार्यवाहक ऋण प्रभारी द्वारा जरिये इस्तेगासा न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना मानक चौक जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 177/2022 अंतगर्त धारा 193, 406, 420, 217, 218, 467, 120B भा. द. सं. तथा 109 राज. सह. सो. अधि. के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान प्रारंभ किया जा चूका है |
    इस प्रकरण में बैंक द्वारा मूल ऋणी शाहीन, उसका पति व् सह आवेदक मो.इस्माइल, बैंक की तत्कालीन अध्यक्षा फिरोजा बानो ऋण के गारंटर गुड्डी बेगम तथा रामविलास, फर्जी सोसायटी ओम शिव गृ. नि. स. स. के मंत्री के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज किया गया है |