आवासीय कॉलोनी में व्यवसायिक निर्माण का एक और मामला सामने आया है, प्लॉट नंबर 97 हीरानगर A, 200 फीट बाईपास,वार्ड नंबर 20, जोन 7,, बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी जेडीए ने आंखें मूंद ली है,,

623

जयपुर 15 अप्रैल 2022।(निक यूडीएच) अभी कुछ महीनों से जेडीए की मनमर्जी और अवैध निर्माणो की बाढ़ की चर्चा पूरे शहर में है। जेडीए की इसी लापरवाही और कारगुजारियोँ के बारे में राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने भी सवाल खड़े किए हैं।

हाल ही में जेडीए आयुक्त को हटाए जाने के पीछे भी जेडीए प्रकरण को लेकर सरकार की साख पर धब्बा लगने का भी कारण हो सकता है ?

    आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वह हीरा नगर ए 200 फीट बाईपास, वार्ड नंबर 20 नगर निगम के प्लॉट 97 का मामला है।जिसकी शिकायत बारंबार माननीय उच्च न्यायालय के वकील खुर्शीद अहमद खान कर चुके हैं। बावजूद इसके निर्माण बदस्तूर जारी है ।

    ऊपर शिकायत पत्र,,

    एडवोकेट खुर्शीद अहमद ने अपने शिकायत पत्र में साफ तौर पर लिखा है की आवासीय योजना में व्यवसायिक निर्माण प्रतिबंधित है और कई बार जेडीए आयुक्त, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी को इसकी शिकायत की गई है पर ऐसा लगता है की जॉन 7 के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं है। जेडीए अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता ? ( अगर प्लॉट 97 अवैध नहीं तो जेडीए ने शिकायत कर्ता को इसका जवाब क्योँ नहीँ दिया अब तक?) न्यू इंडिया खबर ने पहले भी खबर चलाई थी कि मात्र 500 मीटर की दूरी में हीरा नगर विस्तार और हीरा नगर A में अवैध निर्माण किया जा रहा है। हालांकी हीरापुरा विस्तार के एक 4 मंजिला अवैध निर्माण 12 अप्रैल को सील कर दिया गया है।(इस पर भी रहेगी पैनी नज़र)