कोरोना की संशोधित गाइडलाइन जारीः छूट का दायरा बढ़ाया, नाइट कर्फ्यू भी समाप्त विवाह समारोह मैं अब 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति, 5 फरवरी से लागू होगी कोरोना की नई गाइडलाइन, धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति,,

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जयपुर 4 फरवरी 2022।(निक विशेष) प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य की गहलोत सरकार छूट का दायरा बढ़ा रही है। पहले वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त करने के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके रात्रिकालीन कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी छूट का दायरा बढ़ाते हुए आयोजनों में अधिकतम 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी दी है।

हालांकि गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार ने कोविड गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी अब श्रद्धालुओं के लिए समयानुसार खुल सकेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को फूल-माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने की अनुमति भी दी गई है। सरकार की ये संशोधित गाइड लाइन 5 फरवरी सुबह 5 बजे से लागू होगी।
विवाह समारोह में 250 व्यक्तियों को छूट
इधर विवाह समारोह में सरकार ने ढाई सौ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह में बैंडबाजा वालों को इस संख्या से अलग रखा गया है।

    करनी होगी कोविड गाइड लाइन की पालना
    इधर सरकार ने छूट का दायरा भले ही बढ़ा दिया हो लेकिन समारोह-आयोजनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना, वैक्सीन की दोनों डोज लगने, नो मास्क नो एंट्री, थर्मल स्क्रीनिंग और सेनीटाइजर्स के प्रयोग की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने समस्त जिला कलेक्टर और पुलिस को भी कोविड गाइड लाइन की पालना कराने के निर्देश दिए हैं।