पूर्व झोटवाड़ा थाना अधिकारी विक्रम सिंह, आईओ गोपीचंद और अभिनव बिल्डकॉम व अन्य के खिलाफ एफ आई आर के आदेश जारी ,, यह आदेश सांप्रदायिक दंगा मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने जारी किये,,

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पीड़ित रामकरण कुमावत

जयपुर 21 दिसंबर 2021।(निक क्राइम) रामकरण कुमावत ने आरोप लगाया कि झोटवाड़ा थाना ने हमारे खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और झोटवाड़ा पुलिस हमें 5 महीने से आए दिन परेशान कर रही है ।मामला है 9 अगस्त 2021 का खसरा नंबर 89 90 91 92 93 जो की ग्राम झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर में स्थित है कुल मिलाकर लगभग 49 बीघा जमीन को अपराधिक षड्यंत्र कर बाहुबल के आधार पर संपत्ति खाली करवाने व सामान गायब करना का आपराधिक षड्यंत्र किया गया।

यह आरोप लगाते हुए रामकरण कुमावत ने परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हम 2005 से अभिनव बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों की कृषि भूमि पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं। 2005 में हमारा कांटेक्ट हुआ था जिसमें पहले हमने 2 साल तक वहां उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मलबा आदि हटाया इसमें हमारे 50 लाख से अधिक रुपए लग गए। उसके बाद खेती-बाड़ी के संदर्भ में वह अपना व्यवसाय करने के संदर्भ में 10 लाख रुपए महीने का कांटेक्ट अभिनव बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ।
अभी अगस्त 21 में बिना नोटिस दिए अभिनव बिल्डकोम के आदमी मय जाब्ता झोटवाड़ा थाना आये और बुलडोजर से हमारे सारे खेत उजाड़ दिए । रहने की जो जगह थी उसे भी तोड़फोड़ कर दी साथ ही वहां जो अनाज रखा हुआ था उसे जला दिया, हमारी खेती में उपयुक्त उपकरण को वह जप्त कर ले गए और हमारे पशु गाय भैंस आदि को भी अपने साथ ले गए।

    अब सवाल यह उठता है कि अभिनव बिल्डकॉन के निवेशकों को ऐसी क्या आफत आ गई कि इस तरह पुलिस जाब्ते वह अपने लोगों के साथ जबरन बाहुबल के साथ रामकरण कुमावत और उनके परिवार को वहां से बेदखल करना पड़ा या कोई साजिश करनी पडी। रामकरण कुमावत ने बताया कि हमने इस साल का भी किराए का रुपया दे दिया है हमें नोटिस देते, हम जगह खाली करने को तैयार थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए जबरन हमारी जमीन को खाली करवाया तोड़फोड़ की आग लगा दी। सारे कृषि यंत्र व पशु उठाकर ले गए आज 5 महीने से हम हमारा परिवार कैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है ।अब कोर्ट का फैसला एफ आई आर दर्ज करने का आया है उससे हमें उम्मीद जगी है कि हमें न्याय मिलेगा।

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    रामकरण के वक़ील नरेश शर्मा ने बताया की कोर्ट ने झोटवाड़ा थाने की अपूर्ण व खामियां युक्त कार्रवाई के कारण इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए।