राजा पार्क स्थित लेवल्स नाइट क्लब सीज,आर एम ए लाइसेंस नही होने पर हुई कार्यवाई,,

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जयपुर 17 नवम्बर,2021।(निक यूडीएच) आर एम ए लाइसेंस(अनुज्ञा पत्र) नही पाये जाने पर गुरूवार को राजापार्क स्थित लेवल्स नाइट क्लब को सीज किया गया।।

मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रष्मि कांकरिया एवं नगर निगम ग्रेटर जयपुर की स्वास्थ्य शाखा की टीम ने नाइट क्लब को 30 दिवस या आर एम ए लाइसेंस लेने (जो भी पहले हो) तक सीज किया।

    आयुक्त यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 105,325 तथा 337 के तहत रेस्टोरेंट आदि के संचालन के लिए आर एम ए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिन प्रतिष्ठानों द्वारा आर एम ए लाइसेंस नही लिया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।