अग्निशमन सेवा एवं कनिष्ठ अभियन्ता के पदों पर सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन,,

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जयपुर 15 सितम्बर 2021।(निक यूडीएच)स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के अग्निशमन सेवा एवं कनिष्ठ अभियन्ता की सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन किया जाकर अधिसूचना जारी की गई है।
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के अग्निशमन सेवा एवं कनिष्ठ अभियन्ता की सीधी भर्ती के नियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के संशोधित नियम-21 में उपनियम (2) जोड़कर अग्निशमन सेवा के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु शारीरिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा संबंधी प्रावधान विभागीय अधिसूचना 14 सितम्बर, 2021 द्वारा संशोधित कर लिखित परीक्षा के 70 अंक एवं शारीरिक परीक्षा के 60 अंक तथा प्रायोगिक परीक्षा के 90 अंक निर्धारित करते हुए कुल 220 अंकों में से अंतिम वरियता सूची का निर्धारण किया जायेगा। लिखित परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों के 33 प्रतिशत से कम अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परीक्षार्थियों के 28 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होंगे, उन्हें शारीरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसी प्रकार राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना 14 सितम्बर, 2021 जारी कर कनिष्ठ अभियन्ता की सीधी भर्ती के नियमों में भी संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/मैकेनिकल) की कुल रिक्तियों के विरूद्ध 100 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जायेगी, जिसमें से 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारी अभियन्ताओं से एवं शेष 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारी अभियन्ताओं से भरे जायेंगें।