विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू किये गये ट्रेड लाईसेंस शुल्क स्थगित,

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जयपुर 10 सितम्बर2021।(निक यूडीएच) जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू किये गये ट्रेड लाईसेंस शुल्क को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल से जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू किये गये ट्रेड लाईसेंस शुल्क को लागू करने से रोकने के लिए विधायक एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, विधायक गंगोदवी, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति राजीव अरोड़ा से मिलकर अनुरोध किया था तथा इस संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे।

राज्य सरकार ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर द्वारा विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों निजी कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों, वाॅचनालयों, निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और पैथ लैब, तम्बाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री हेतु लाईसेंस शुल्क का निर्धारण विनियम और नियंत्रण, जयपुर होल सेल/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता, खाद्य पदार्थ विक्रेता, पंजीयत/अनुमति, अनुज्ञा नियम 2020, होस्टल, पेइंग गेस्ट का रजिस्ट्रेशन अनुज्ञा नियम 2020 को वर्तमान में कोविड महामारी के दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त नियमों/शुल्कों की क्रियान्विति को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थगित कर दिया है एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं ग्रेटर को निर्देशित किया है कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मय रिकाॅर्ड निदेशालय स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करें।