जयपुर, 03 सितम्बर 2021।(निक यूडीएच) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरूवार को प्रभावी कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारी की करीब 24 बीघा भूमि पर 04 नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया। साथ ही ग्राम-बढारना व भेरू खेजड़ा क्षेत्र में निजी खातेदारी भूमि पर व्यावसायिक निर्माणाधीन 08 गोदामो के अवैध निर्माणों का ध्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बढारना में सरकारी स्कुल के पीछे करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़क,े व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-13 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड़ न्यू ट्रासपोर्ट नगर के पास स्थित ग्राम भेरू खेजड़ा में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर श्याम नगर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया ।
जेडीए द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार में ही कचोलिया रोड़, चोमू में खसरा न. 6282, 6283, 6284 में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-13 के क्षेत्राधिकार दिल्ली रोड़, निम्स हास्पिटल के सामने स्थित करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भू-रूपानतरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-13 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि प्राभावी विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो।जेडीए द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम बढारना में सरकारी स्कूल के पास, बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर व्यावसायिक 02 गोदामो लिए अवैध रूप से बनाये जा रहे पिल्लर, बाउण्ड्रीवाल, व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। जोन-13 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड, न्यू ट्रासपोर्ट नगर के पास स्थित ग्राम भेरू खेजड़ा में अवैध कॉलोनी ट्रासपोर्ट प्लाजा में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के निजी खातेदारी करीब 08 बीघा भूमि पर वर्तमान में व्यावसायिक निर्माणाधीन 06 अवैध गोदामो लिए बनाये जा रहे स्ट्रेक्चर, पिल्लर, बाउण्ड्रीवाल, व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-13 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-13, 12, 06 व करधनी का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।