सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब तक नहीँ मिला न्याय
जयपुर 15 जनवरी 2019।(NIK social)PACL कम्पनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित किसानों मजदूरों व अन्य निवेशकों को सेबी के जरिये अभी तक।भुगतान नहीँ हुआ है ।
AISO एनजीओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी बी यादव ने बताया कि PACL कम्पनी राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त कर पूरे देश मे 17 वर्षो तक जमीन खरीद फरोख्त का काम करती थी । जिसके छलावे में आकर गरीब किसान मजदूरों के साथ अन्य निवेशकों ने अपना पेट काट पैसा लगाया।
लेकिन सेबी ने 22 अगस्त 2014 में कम्पनी की योजनाओं K अवैध मानते हुए कारोबार बंद करवा दिया । जिससे सभी निवेशकों का पैसा कम्पनी में ही जमा रहा।
मुकदमा दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनी को नीलाम कर 6 माह में निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया।
प्रोफेसर यादव ने बताया कि उसके बावजूद अभी तक निवेशकों का पैसा नहीं मिला,हम लम्बे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी।
कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के वक्त हमें आश्वासन दिया था, जिसका परिणाम 3 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत को देखा जा सकता है।
हम केंद्र में बैठी सरकार को आखरी बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमें पीड़ितों को तुरन्त न्याय मिले।नहीं तो 2019 के लोकसभा।चुनावों के परिणाम भी हम पलट सकते हैं।
इसी के परिणाम स्वरूप हम AISO के बैनर तले 2 फरवरी को विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें राहुल गांधी, केजरीवाल,शरद यादव,सीताराम येचुरी आदि के साथ सभी विपक्षी शामिल होंगे।